उत्तराखंडदेहरादून

21 जून को NEET-UG परीक्षा के लिए सुरक्षा घेरा, देहरादून में परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में प्रतिबंध लागू

देहरादून। 21 जून को आयोजित होने वाली नीट (यूजी) पुनर्परीक्षा-2026 के शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित संचालन के लिए जिला प्रशासन ने 16 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू कर दी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने तथा हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए यह आदेश जारी किया है, जो परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

आदेश

(अन्तर्गत धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

महानिदेशक, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या N/020/NEET (UG)/2026-NTA  11.06.2026 के क्रम में 21.06.2026 को नीट (यूजी) पुर्नपरीक्षा-2026 के सुव्यवस्थित एवं सफल आयोजन हेतु शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में उक्त परीक्षा तिथि को सुगमता एवं निर्बाध सम्पन्न कराये जाने हेतु परीक्षा केन्द्र के आस-पास लाउडरपीकर के प्रयोग को प्रतिबन्धित करने तथा 16 परीक्षा केन्द्रों (संलग्न सूची) के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में शान्ति एवं कानून व्यवस्था कायम रखने हेतु धारा-163 भा०ना०सु०सं० लगाया जाना आवश्यक है।

समयाभाव के दृष्टिगत द्वितीय पक्ष को बिना सुने ही मैं कृष्ण कुमार मिश्रा, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०) देहरादून विधि एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 भा०ना०सु०सं० के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से निम्न आदेश पारित करता हूँ :-

1. उक्त क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हाकीस्टिक, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र जिसका फल ढ़ाई इंच से अधिक न हो, बम ओर किसी अन्य प्रकार की बारूद वाले अस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता हो, लेकर नहीं चलेगा और न ही कोई हिंसा के प्रयोग हेतु ईंट, पत्थर रोड़ा आदि एकत्र करेगा। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर के आँगन के अतिरिक्त पटाखों एवं बारूद से बने किसी भी वस्तु का प्रयोग सड़क पर, गली पर व चौराहे पर नहीं करेगा। शस्त्र अथवा लाठी लेकर चलने का प्रतिबन्ध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों पर लागू नहीं होगा।

2. उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार आदि को भी प्रतिबन्धित किया जाता है।

3. परीक्षा केन्द्र के निकटतम किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, चौराहे पर अथवा अन्य जगह परीक्षार्थियों को छोड़ कर पाँच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे तथा किसी भी प्रकार के समूह में बसों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों अथवा दोपहिये वाहनों तथा चौपहिया वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। किसी भी प्रकार के जुलूस / प्रदर्शन सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।

4. कोई भी व्यक्ति राजकीय सम्पत्ति को किसी प्रकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षति नहीं पहुँचायेगा।

उक्त आदेश इस आशय से निर्गत किये जा रहे है कि नीट (यूजी) पुर्नपरीक्षा-2026 के पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था अथवा आपसी सामंजस्य बनाये रखने हेतु कोई भी अवांछनीय तत्व कोई गैर जिम्मेदार हरकत न कर सके तथा जनपद में उक्त क्षेत्रान्तर्गत कानून एवं शान्ति व्यवस्था कायम रह सके। चूँकि उक्त आदेश की तामीली सभी व्यक्तियों / पक्षों पर सम्यक रूप से किया जाना सम्भव नहीं है। अतः जनहित में एकपक्षीय आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त आदेश 21.06.2026 को नीट (यूजी) पुर्नपरीक्षा-2026 के समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। यदि इससे पूर्व इनको अपास्त न कर दिया जाये। आदेश का उल्लंघन भा०न्या०सं० की धारा-223 के अधीन दण्डनीय होगा।

आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार थाना प्रभारियों के माध्यम से किया जायेगा। उक्त आदेश 19 जून, 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रांकित होकर निर्गत किया गया।

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